CGHS rates revision 2025: कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, DA के बाद इलाज का खर्च भी बढ़ाया

CGHS rates revision 2025: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़ा सुधार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों में बदलाव का ऐलान किया है। मंत्रालय के अनुसार नई दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी। वर्ष 2014 के बाद पहली बार 2000 से अधिक मेडिकल प्रक्रियाओं के रेट में संशोधन किया गया है।

पुरानी दरों को लेकर थी शिकायतें

केंद्र का यह फैसला पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। पुराने रेट्स को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों और अस्पतालों दोनों की शिकायतें थीं। अब नई दरें लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि उपचार से जुड़ी समस्याओं में काफी कमी आएगी और दोनों पक्षों को राहत मिलेगी।

CGHS rates revision 2025: कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, DA के बाद इलाज का खर्च भी बढ़ाया

अब इन आधारों पर तय होंगी दरें

सीजीएचएस दरें अब अस्पताल की मान्यता, उसकी श्रेणी, शहर के वर्ग और मरीज के वार्ड प्रकार के अनुसार तय होंगी। राष्ट्रीय अस्पताल मान्यता बोर्ड (NABH) या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाएं बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की तुलना में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज 15 प्रतिशत महंगा होगा।

क्या है सीजीएचएस योजना

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा है, जो सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बाह्य रोगी परीक्षण, डॉक्टर परामर्श, सर्जरी, अस्पताल में भर्ती और अन्य चिकित्सा सेवाएं रियायती दरों पर मिलती हैं।

योजना की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत लाभार्थी देशभर के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं और खर्च सीधे सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

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पुराने रेट्स से क्यों थीं दिक्कतें

कई सालों से कर्मचारियों और पेंशनर्स की शिकायत रही है कि सीजीएचएस योजना में इलाज की दरें पुरानी हैं, जिससे अस्पताल कैशलेस इलाज देने से इनकार कर देते थे। मरीजों को मजबूरन पहले खर्च उठाना पड़ता था और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, बल्कि अस्पतालों को भी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता था।

अब अग्रिम भुगतान की जरुरत नहीं

नई दरें लागू होने से उम्मीद है कि अब अस्पताल कैशलेस सुविधा देने में हिचकिचाएंगे नहीं और मरीजों को उपचार के लिए अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि दरों में यह संशोधन मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ेगी और सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

नई दरों का ऐसा होगा ढांचा

सरकार ने इस बार दरों को शहरों की श्रेणी और अस्पताल की गुणवत्ता के आधार पर तय किया है।

  • पहला, टियर-1 शहरों में अस्पतालों के लिए बेस रेट लागू होंगे।
  • दूसरा, टियर-2 शहरों में यह दरें बेस रेट से 19 प्रतिशत कम रखी गई हैं।
  • तीसरा, टियर-3 शहरों में पैकेज दरें बेस रेट से 20 प्रतिशत कम होंगी।
  • चौथा, NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस रेट पर सेवाएं देंगे, जबकि गैर-NABH अस्पतालों को 15 प्रतिशत कम दर पर भुगतान किया जाएगा।
  • पांचवां, 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की दरें बेस रेट से 15 प्रतिशत अधिक होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि इस नए सिस्टम से सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और छोटे शहरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

जवाबदेही पर निगरानी भी बढ़ेगी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल इलाज की दरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ अस्पतालों की जवाबदेही और मरीजों की सुविधा पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। इन सुधारों के लागू होने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि उन्हें अब बिना झंझट के कैशलेस इलाज मिलेगा और पुरानी प्रशासनिक बाधाओं से भी राहत मिलेगी। केंद्र का यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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