CGHS Ayush Mediclaim Insurance: केंद्रीय सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इलाज के बढ़ते खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक नई बीमा सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अब कर्मचारी और पेंशनर्स परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा के जरिए बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठा सकेंगे।
क्या है CGHS Ayush Mediclaim Insurance
परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तैयार की गई एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह बीमा सीजीएचएस के लाभार्थियों को हेल्थ इंश्योरेंस का एक अतिरिक्त और वैकल्पिक विकल्प देता है। इस योजना के तहत बीमाधारक देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च बीमा के दायरे में ले सकता है। पॉलिसी में 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपये तक की बीमा राशि चुनने का विकल्प दिया गया है।

CGHS Ayush Mediclaim Insurance में प्रीमियम भुगतान कैसे
इस बीमा योजना में प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए किस्तों की सुविधा दी गई है। लाभार्थी चाहें तो प्रीमियम को दो हिस्सों में जमा कर सकते हैं। इसके लिए 70-30 या 50-50 का को-शेयरिंग मॉडल उपलब्ध कराया गया है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान का तरीका चुन सकें।

CGHS Ayush Mediclaim Insurance में प्रीमियम पर कितनी छूट
सरकार ने इस बीमा को और आकर्षक बनाने के लिए प्रीमियम में विशेष छूट का प्रावधान भी किया है। यदि कोई लाभार्थी 70-30 मॉडल को अपनाता है तो उसे कुल प्रीमियम पर 28 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं 50-50 मॉडल चुनने पर यह छूट बढ़कर 42 प्रतिशत तक हो जाएगी। इससे बीमा का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है।
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CGHS Ayush Mediclaim Insurance में कवरेज की शर्तें
यह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू इंडिया एश्योरेंस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत सामान्य वार्ड का किराया बीमा राशि के एक प्रतिशत प्रति दिन तक और आईसीयू का खर्च दो प्रतिशत प्रति दिन तक कवर किया जाएगा। यदि बीमाधारक लगातार बिना क्लेम किए रहता है तो उसे हर साल 10 प्रतिशत का नो क्लेम बोनस मिलेगा, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए अधिकतम 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले 30 दिन और डिस्चार्ज के बाद 60 दिन तक के इलाज से जुड़े खर्च भी इस बीमा में शामिल रहेंगे।
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