Census Rules: जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ेगा महंगा, 1000 रुपये जुर्माना और सख्त नियम लागू
Census Rules: Giving wrong information in the census will be costly, with a fine of Rs 1000 and strict rules applicable.

Census Rules: देश में होने वाली आगामी जनगणना को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार जनगणना के दौरान नियमों को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है, ताकि आंकड़ों की सटीकता बनी रहे। खास बात यह है कि गलत जानकारी देने या जनगणना में बाधा डालने पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
जनगणना के लिए सख्त नियम लागू
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जनगणना से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में गलत जानकारी दर्ज कराता है तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जनगणना के काम में रुकावट डालता है या बिना अनुमति जनगणना कार्यालय में प्रवेश करता है, तब भी उसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने से मना करता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है।
चिन्हांकन से नहीं कर सकते इनकार
जनगणना के दौरान अधिकारियों द्वारा मकानों पर नंबर लिखे जाते हैं या पोस्टर लगाए जाते हैं, ताकि पहचान आसान हो सके। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति लगाए गए पोस्टर को हटाता है या लिखे गए नंबर को मिटाता है, तो उसे भी नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
परंपरा के अनुसार नाम बताने में छूट
केंद्र सरकार के निर्देशों में कुछ सामाजिक परंपराओं का भी ध्यान रखा गया है। कई क्षेत्रों में महिलाओं का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता या महिलाएं अपने पति का नाम नहीं बताती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नाम न बताने की छूट दी गई है। हालांकि यह छूट केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होगी, जहां इस तरह की परंपरा प्रचलित है।
निजता की सुरक्षा के भी प्रावधान
जनगणना से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। किसी भी आम व्यक्ति को जनगणना से संबंधित फाइल, रजिस्टर या दस्तावेज देखने या पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। केवल जनगणना कार्य में लगे अधिकृत कर्मचारी ही इन दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। बिना अनुमति जनगणना कार्यालय में प्रवेश करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जनगणना निदेशक आशीष ईवा श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों से सही जानकारी देने और प्रक्रिया में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर को प्रमुख जनगणना अधिकारी, अपर कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी और जिला योजना अधिकारी को अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभाग स्तर पर एसडीएम को यह दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह काम सौंपा गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन भी कर लिया गया है।
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पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया
इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस के जरिए ही सभी जानकारी दर्ज करेंगे। कागज पर कोई भी डेटा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए पहले मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, इसके बाद अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन सीएमएमएस वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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पहले चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल
जनगणना के पहले चरण में हर घर से 33 प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसमें मकान से जुड़ी जानकारी जैसे भवन नंबर, निर्माण सामग्री, उपयोग और स्थिति शामिल है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और लिंग, सामाजिक वर्ग, मकान का स्वामित्व, कमरों की संख्या और विवाहित दंपतियों की जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा पेयजल, बिजली, शौचालय, स्नानघर, रसोई और ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। घर में उपलब्ध संसाधनों जैसे टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और वाहनों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी इसमें शामिल रहेगी।
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