
Borewell Khanan Ke Niyam : बैतूल। अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में अपर कलेक्टर बैतूल जयप्रकाश सैयाम की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालन यंत्री आरएल सैकवार, पीएचई विभाग के सभी एसडीओ एवं जिले में बोरवेल करने वाले सभी डीलर उपस्थित रहे।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट क्रमांक 36/2009 दिनांक 11.02.2010 के माध्यम से अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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खनन के पूर्व पंजीयन आवश्यक (Borewell Khanan Ke Niyam)
किसी भी खनन से 15 दिन पूर्व जिला प्रशासन, पंचायत, पीएचई, नगर पालिका को लिखित में सूचना दी जाएं। सभी ड्रिलिंग एजेंसी को जिले में खनन कार्य करने हेतु जिला प्रशासन में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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खनन स्थल पर सूचना बोर्ड लगाया जाए, जिस पर ड्रिलिंग करने वाली एजेंसी का पूरा पता, खनन का समय एवं नलकूप स्वामी का नाम दर्ज हो। खनन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु तार फेंस या कोई अन्य बैरियर की व्यवस्था करनी होगी। (Borewell Khanan Ke Niyam)
नलकूप के चारों ओर 50 बाय 50 बाय 60 सेमी आकार का कांंक्रीट ब्लॉक सुरक्षा हेतु निर्मित करना होगा। नलकूप की केसिंग को स्टील प्लेट से वेल्ड कर कैप करना होगा। पंप को रिपेयर के दौरान नलकूप को खुला न छोड़ा जाए। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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खुले नलकूप की कैप से करें केसिंग (Borewell Khanan Ke Niyam)
एडीएम श्री सैयाम ने कहा कि नलकूप खनन के उपरांत चारों ओर बने गड्ढों या नालियों को पूर्णत: भरना होगा। अनुपयोगी नलकूप को मिट्टी, रेत, बोल्डर, ड्रिलिंग कटिंग से ऊपर तक भरना होगा। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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नलकूप खनन कार्य पूर्ण होने के उपरांत आस-पास की भूमि को रिस्टोर करना होगा। किसी भी स्टेज पर नलकूप अनुपयोगी होने की स्थिति में नलकूप को मिट्टी से ऊपर तक भरने का का प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी/नलकूप स्वामी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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रैंडम आधार पर अनुपयोगी नलकूपों का निरीक्षण पीएचई विभाग किया जाएगा। बैठक के दौरान निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। (Borewell Khanan Ke Niyam)
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