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Betul Samachar: अब खुला बोर छोड़ा तो खैर नहीं, एफआईआर कराने के साथ ही वसूला जाएगा 10 हजार का जुर्माना

Betul Samachar: अब खुला बोर छोड़ा तो खैर नहीं, एफआईआर कराने के साथ ही वसूला जाएगा 10 हजार का जुर्माना

Betul Samachar: मध्यप्रदेश के बैतूल (Betul In MP) जिले के आठनेर ब्लॉक के ग्राम मांडवी में पिछले दिनों एक खुले बोर में गिरने से एक मासूम बालक की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद प्रशासन अब खुले बोर को लेकर सख्त हो गया है। इस संबंध में बैतूल, मुलताई, शाहपुर और भैंसदेही एसडीएम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।

एसडीएम बैतूल केसी परते, एसडीएम शाहपुर अनिल सोनी, एसडीएम भैंसदेही रीता डेहरिया और मुलताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा ने अपने-अपने अनुविभाग अंतर्गत असफल ट्यूबवेल को लापरवाहीपूर्वक खुला छोड़ने के कारण संभावित दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण अनुविभाग की सीमा में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बोर कराने के उपरांत बोर असफल होने पर उसे विधिवत ढांकना या बंद करना अनिवार्य होगा। बोर मशीन रखने वाले व्यक्ति को हर 15 दिन में एसडीएम कार्यालय को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उसकी मशीन से कहां-कहां बोरिंग/ड्रिलिंग की गई है तथा किस स्थान का बोर असफल हुआ है। उसको ढंकने/बंद करने की विधिवत व्यवस्था कर दी गई है।

इन्हें सौंपी निरीक्षण की जिम्मेदारी

उक्त कार्य के सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक/पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को अधिकृत किया गया है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के उपरांत एसडीएम को प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे।

खुला बोर मिलने पर यह कार्रवाई

निरीक्षण दल द्वारा असफल बोर खुला पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। ऐसे संबंधित व्यक्ति/संस्था पर दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया जाएगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

मांडवी में हुआ था दर्दनाक हादसा

गौरतलब है कि पिछले दिनों मांडवी गांव में एक 8 वर्षीय बालक तन्मय साहू पड़ोसी के खेत में स्थित खुले बोर में गिर गया था। उसे निकालने के लिए करीब 4 दिनों तक रेस्क्यू चला, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा सभी खुले बोरों को बंद कराए जाने के आदेश दिए थे। प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर बड़ी संख्या में खुले पाए गए बोरों को बंद भी कराया गया।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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