Betul Police Suspension: एसआई ने कोर्ट में पेश ही नहीं किये चालान, महँगी पड़ी लापरवाही, एसपी ने किया सस्पेंड
Betul Police Suspension: गुम चालानों की जांच में सामने आई गंभीर चूक, एसपी वीरेंद्र जैन ने की सख्त कार्रवाई

Betul Police Suspension: बैतूल जिले में आपराधिक प्रकरणों से जुड़े चालानों के गुम होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के बाद सामने आई गंभीर लापरवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने सख्त रुख अपनाया है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कई मामलों के चालान समय पर न्यायालय में पेश नहीं किए गए और वे गुम हो गए, जिसे कर्तव्य में भारी चूक माना गया। इसी आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
गुम चालानों को लेकर चला जांच अभियान
जिले में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों के चालानों की स्थिति को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के बाद राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें कई गंभीर तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार, उप निरीक्षक पवन कुमरे की थाना कोतवाली, जिला बैतूल में पदस्थापना के दौरान उन्हें कई आपराधिक मामलों की विवेचना सौंपी गई थी। इन मामलों में जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किए जाने थे, लेकिन वे अब तक अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए।
इन प्रकरणों के चालान बताए गए गुम
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि अपराध क्रमांक 968/21, जिसमें धारा 457 और 380 भादवि के तहत मामला दर्ज था, उसका चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इसी तरह अपराध क्रमांक 909/21 धारा 294, 323 और 506 भादवि, अपराध क्रमांक 84/20 धारा 294, 323, 353, 336, 109 और 34 भादवि, अपराध क्रमांक 641/21 धारा 384, 506 और 34 भादवि तथा अपराध क्रमांक 743/20 धारा 188, 353 और 269 भादवि से जुड़े चालान भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए। जांच में यह स्थिति सामने आई कि ये सभी चालान वर्तमान में गुम हैं।
प्राथमिक जांच में क्या आया सामने
गुम हुए चालानों को लेकर विधिवत प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए थे। इसके तहत थाना प्रभारी कोतवाली, जिला बैतूल से मामले की अद्यतन जानकारी मांगी गई। थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभिक रूप से यह तथ्य सामने आया कि उप निरीक्षक पवन कुमरे ने इन चालानों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा। लंबे समय तक चालान न्यायालय में पेश नहीं करना और उनके गुम हो जाने की स्थिति को विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।
कर्तव्य में मानी गई गंभीर लापरवाही
पुलिस विभाग के अनुसार, विवेचना पूर्ण होने के बाद चालान को समय पर माननीय न्यायालय में पेश करना विवेचक की जिम्मेदारी होती है। ऐसा न होने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि पीड़ित पक्ष और आरोपी दोनों के अधिकारों पर भी असर पड़ता है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट होने के बाद कि चालान लंबे समय तक पेश नहीं किए गए और अब उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही माना गया।
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तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक पवन कुमरे, जो वर्तमान में थाना गंज, जिला बैतूल में पदस्थ थे, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के साथ ही उन्हें रक्षित केंद्र, जिला बैतूल से संबद्ध किया गया है, ताकि आगे की विभागीय जांच निष्पक्ष रूप से की जा सके।
निलंबन अवधि के लागू होंगे नियम
निलंबन अवधि के दौरान उप निरीक्षक पवन कुमरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्हें रक्षित केंद्र में होने वाली नियमित गणनाओं और उपस्थिति में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा।
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पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन द्वारा जारी आदेश में यह संदेश साफ है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालान जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का समय पर न्यायालय में प्रस्तुत न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुशासन और जवाबदेही सर्वोपरि है।
मामले की आगे भी जारी रहेगी जांच
सूत्रों के अनुसार, गुम हुए चालानों को लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि चालान किन परिस्थितियों में गुम हुए और इसमें किसी अन्य की भूमिका तो नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है।
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