Betul News: बैतूल। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। एक मामले में संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए।
जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी निवासी अबरार कुरैशी के आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश को अमल कराने और संबंधित पटवारी के विरुद्ध के कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को दिए। ग्राम केरिया निवासी दिनेश सलाम ने भूमि प्रकरण में अंतिम आदेश शीघ्र जारी करने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।
गंभीरता पूर्वक करें आवेदनों का निराकरण
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता पूर्वक किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सख्त निर्देशित किया कि आवेदक को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक परेशान न होना पड़ें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
भूमि से अवैध कब्जा हटाने के दिए निर्देश
जनसुनवाई में तहसीलदार मुलताई निवासी खुशिया साहू ने कलेक्टर श्री सूर्यवंशी को अपनी भूमि के नक्शा सुधार के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम से आवेदन के संबंध में जानकारी लीं और आवेदक से अपील करवाकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए।

अवैध अतिक्रमण की आई शिकायत
इसी प्रकार जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी के ग्राम खोकर निवासी बिंदुलाल ने अपनी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को तत्काल आवेदक की भूमि की नपाई करवाने और अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने के निर्देश दिए।
भूमि पर कब्जा दिलाने का आवेदन
आमला निवासी मीरा रघुवंशी ने कलेक्टर श्री सूर्यवंशी को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने को लेकर आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार आमला को आवेदक को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। इस प्रकार उन्होंने जनपद सीईओ बैतूल ग्राम खेड़ला निवासी कृष्णपाल की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।
सीमांकन कर रिपोर्ट देने के निर्देश
जनसुनवाई में भैंसदेही के ग्राम जमनिया निवासी पूरनलाल ने अपनी भूमि के सीमांकन नहीं होने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने तहसीलदार भैंसदेही को आवेदक की भूमि का सीमांकन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
आठनेर तहसील के ग्राम भैसा घाट निवासी रम्मा ने अनावेदकों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने हथनी तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।
सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग
प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम आष्टा निवासी गुलाब देशमुख ने आवेदन के माध्यम से वर्धा जलाशय से आष्टा, रजनी एवं अमरावती घाट को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।
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2. पटाखा लाइसेंस के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत पटाखों एवं आतिशबाजी के कब्जे तथा विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति अब पूरी तरह ऑनलाइन जारी की जाएगी।
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को एमपीई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in/ पर आवेदन करना होगा।

शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन होगा
आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदकों को आवश्यक विवरण भरने के साथ ही निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी तथा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। शुल्क का भुगतान लेखा शीर्ष “0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं : 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम” के अंतर्गत किया जाएगा।
लाइसेंस के लिए यह हैं शर्तें
शासन द्वारा चिन्हित 19 सेवाओं के लिए पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। इनमें आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना, किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध न होना तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 के अंतर्गत बंध पत्र भरने का आदेश न दिया गया होना शामिल है। आवेदनों की जांच जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा अनुमोदन उपरांत संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
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3. बैतूल में आयोजित होगा आजीविका फ्रेश मेला
जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से 25 और 26 सितंबर को शिवाजी चौक ऑडिटोरियम में आजीविका फ्रेश मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में महिला स्व-सहायता समूह और स्थानीय उद्यमियों द्वारा निर्मित जैविक और ताजा उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
उचित मूल्य पर मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद
आजीविका फ्रेश ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर खरीदे जा सकेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय में वृद्धि करना और देशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। नागरिकों से मेले में आकर ग्रामीण उत्पादकों और महिलाओं के आत्मनिर्भर प्रयासों का समर्थन करने की अपील की है।
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