▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई
Betul News: मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर मृतक की लोहे की रॉड सिर पर मार कर हत्या कर दी थी।
सरकारी अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया कि बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदी में 8 सितंबर 2021 को रात 9 बजे आरोपी सतीश पुत्र पन्नीलाल उइके ने कुबेर सिंह निवासी छिंदी को मोटर साइकिल पर रोककर उधारी के पैसे की लेनदेन की बात पर गाली गलौज की थी। बात बढ़ने पर आरोपी सतीश ने लोहे की रॉड से कुबेर सिंह के सिर पर वार किया था।
कुबेर सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे परिजन नागपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे। उपचार के दौरान 12 सितंबर 2021 को कुबेर की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सतीश को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- Also Read: Betul Samachar: दूसरे दोस्त का शव भी बरामद, एक शव मिल चुका था कल ही, बाढ़ में बहे थे कार समेत
पांच साल से फरार स्थाई वारंटी को दबोचा
बोरदही थाना क्षेत्र के सोमलापुर निवासी 5 साल से फरार स्थाई एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को रात को सूचना मिली थी कि आरोपी गांव आया हुआ है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बोरदेही थाना क्षेत्र के सोमलापुरा निवासी धरमु पुत्र साहिबलाल (28 साल) छेड़छाड़ का आरोपी था,जो पिछले 5 साल से फरार चल रहा था।
न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। रात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गांव आया हुआ है एवं उसे किसी से विवाद भी किया है। जिस पर पुलिस ने रात में गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है,उसका मेडिकल करवाकर न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।