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Betul News : कोठे में बंधे मवेशी चुराने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

Betul News: Court sentenced three years imprisonment to the accused who stole cattle tied in a brothel

▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई

मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम मंगोना कला में एक किसान के कोठे से पशुधन चुराने वाले एक चोर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने 3 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड से दण्डित किया है।

एडीपीओ मालिनी देशराज ने बताया कि 7 नवम्बर 2018 को मंगोनाकला निवासी उत्तमराव सराडकर ने मुलताई थाना आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही आरोपी मनोहर उर्फ मालन गोहै (22 साल) ने उसके कोठे में बंधे मवेशी चुरा लिए है।

पुलिस ने मामले में धारा 380,457 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था।उक्त प्रकरण मुलताई के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में विचाराधीन था।

आज मामले में निर्णय देते हुए न्यायायल ने आरोपी मनोहर को पशुधन का दोषी पाते हए 2 साल के सश्रम कारावास सहित 5 सौ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

न्यायाधीश बोले- बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच गंभीर अपराध

मामले में न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि रात्रि के समय गाय और गाय के बछड़े को चोरी करने का आरोप आरोपी पर है। यह एक संपत्ति के विरुद्ध गंभीर प्रवत्ति का अपराध है। वर्तमान में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को और प्रकरण की संपूर्ण परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को कारावास से दंडित किया जाना उचित होगा।

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