▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई
Betul Crime : एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को मुलताई पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत के 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रही दो पिकअप पकड़कर गोवंश की जान भी बचाई है।
दुनावा चौकी प्रभारी नीरज खरे ने बताया कि 16 अगस्त को पुलिस के पास शिकायत आई थी कि 17 वर्षीय बालिका घर से 12 अगस्त से लापता है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता नाबालिका के मोबाइल को चेक किया गया। जिसमें एक नम्बर संदिग्ध मिलने पर उस नंबर को लोकेशन पर डाला गया। इस नंबर की लोकेशन बैतूल बाजार के पास मिली। तुरंत ही पुलिस ने बैतूल बाजार पहुंचकर आरोपी चेतराम उर्फ राज यदुवंशी (22 साल) निवासी छिंदवाड़ा को गिरफ्तार किया।
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पूछताछ में चेतराम ने बताया कि पीड़िता बैतूल बाजार में मंदिर घूमने आई थी। वह एक होटल में काम करता था। इस दौरान उसकी पीड़िता से जान पहचान हो गई। इसके बाद उसने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। 12 अगस्त को उसने पीड़ित का अपहरण कर अपने साथ बैतूल बाजार ले आया था और अपने साथ रख रहा था। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने पीड़ित को उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 363, 376 (1) आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
पिकअप में भरकर ले जाए जा रहे थे बैल
गुरुवार को पुलिस चौकी मासोद थाना मुलताई में मुखबिर द्वारा जरिये मोबाईल फोन सूचना प्राप्त हुई कि बिरूल बाजार की ओर से नांदकुडी बोरगांव होते हुये दो पिकअप जा रही हैं जिनमें मवेशी क्रूरतापूर्वक भरे हुये हैं। यह महाराष्ट्र की ओर जाने के लिये निकली है। सूचना पर चौकी मासोद स्टाफ व राहगीरों के साथ नांदकुडी व ग्राम गौना के बीच रोड पर नाकाबंदी कर पिकअप आने पर रोककर पिकअप क्रमांक MH-27/BX- 6860 एवं MH-40/CD-5907 को चेक किया गया। जिसमें क्रमशः 05 नग एवं 04 नग बैल कुल 09 बैल क्रूरता पूर्वक भरे हुये पाये गये।
बैल सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे थे न ही बैठ पा रहे थे। पीकप क्रमांक MH-27/BX-6860 में बैठे ड्रायवर एवं हेल्पर का नाम पता पूछने पर ड्रायवर ने अपना नाम मो. शोहेल पिता मो. युसूफ उम्र 28 साल निवासी कसारपुरा थाना मोर्शी जिला अमरावती व हेल्पर ने अपना नाम अनिल पिता बाबूराव धुर्वे उम्र 23 साल निवासी आडमपारी थाना आठनेर जिला बैतूल (मप्र) बताया।
वहीं पिकअप क्रमांक MH-40/CD-5907 में बैठे ड्रायवर एवं हेल्पर का नाम पता पूछने पर ड्रायवर ने अपना नाम मो. शोहेल पिता अब्दुल जहीर उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं. 02 जमापूर चांदूर बाजार थाना चांदुर बाजार जिला अमरावती व हेल्पर ने अपना नाम राजू उर्फ राजा पिता मंतूश मरकाम उम्र 20 साल नि. आडमपारी थाना आठनेर जिला बैतूल (मप्र) बताया।
उनसे बैलों को ले जाने के संबंध में कागजात पूछने पर बताया कि ग्राम बिरूल बाजार के बैल बाजार से किसानों द्वारा बैल खरीदकर मोर्शी महाराष्ट्र भाड़ा पर ले जाने के लिये देने पर बैलों को भरकर मोर्शी महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। दोनों पिकअप में 09 नग बैलों को क्रूरतापूर्वक भरे हुये पाये गये जो धारा 11(1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का पाये जाने से आरोपियों से पिकअप एवं बैलों को जप्त किया एवं आरोपियों पर वैधानिक कार्यवाही की गई। बैलों को मां गायत्री गौशाला ग्राम बघोडा सुरक्षार्थ सुपुर्द रखवाया गया।