Betul Court Order: रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास
Betul Court Order: Life imprisonment to the accused who brutally murdered a young man due to rivalry.
Betul Court Order: बैतूल। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल ने रंजिश के कारण युवक की निर्मम हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी सुनील पिता आनंद हजारे, उम्र 45 वर्ष, निवासी सोनाघाटी, बैतूल एवं सुशील उर्फ बालू पिता चंद्रभान उइके उम्र-35 वर्ष, निवासी चंद्रशेखर वार्ड बैतूल थाना कोतवाली, जिला बैतूल को धारा 302/34 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण की जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि घटना दिनांक 13 जुलाई 2020 को कोतवाली बैतूल में पदस्थ एसआई पवन कुमरे को फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इटारसी रोड पर प्रेमलाल के पानठेले के सामने खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक पवन कुमरे पुलिस स्टाॅफ के साथ घटना स्थल इटारसी रोड प्रेमलाल के पान ठेले के सामने पहुंचे।
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घटना स्थल पर मृतक संतोष उर्फ पिल्लू की मां हीराबाई उन्हें मिली थी। मृतक की मां ने बताया कि दोपहर में 01ः30 बजे उसका लड़का संतोष उर्फ पिल्लू ट्रैक्टर ड्राईवर एवं लेवर को पेमेण्ट करने गया था। लगभग शाम 04 बजे वह घर आया और उसे बताया कि उसका सुनील हजारे से झगड़ा हो गया है।
इसके बाद शाम 05 बजे मृतक संतोष किसी काम का बोलकर घर से चला गया। रात के 10 बजे तक संतोष घर नहीं आया। तब उसकी बहन पूजा ने संतोष को फोन लगाया और घर आने का पूछा। संतोष ने उससे कहा कि मैं ढाबे पर हूं थोड़ी देर में आता हूं।
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रात 12 बजे उसे खबर लगी की उसका बेटा पानठेले के पास मरा पड़ा हुआ है। यह सुनते ही वह यहां पर पहुंची है। घटना स्थल पर ही घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय बैतूल में करवाया।
विवेचना के दौरान चश्मदीद गवाहों ने पुलिस को यह बताया कि आरोपी सुनील हजारे एवं सुशील उईके ने चाकू मारकर संतोष उर्फ पिल्लू की हत्या की है। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
आरोपियों ने पुलिस को यह बताया था कि उन्होंने पुरानी रंजीश पर से संतोष की हत्या की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया था। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर अभियुक्तों को दंडित किया गया।
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चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल था प्रकरण
यह प्रकरण चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में जिला स्तरीय समिति द्वारा शामिल किया गया था। एक युवक की बीच रोड पर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या करने से संबंधित प्रकरण होने के कारण चिन्हित कर प्रकरण की समय-समय पर जिला स्तरीय समिति द्वारा माॅनिटरिंग की गई।