betul court decision : लोहे के पाइप से मारपीट कर की थी दोस्त की हत्या, अब अदालत ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में लोहे के पाइप से मारपीट कर दोस्त को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना घोड़ाडोंगरी नगर की है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले द्वारा की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने बताया कि 9 जनवरी 2021 को घोड़ाडोंगरी तहसील के पास प्रशांत गावंडे के खाली प्लॉट में मृतक अंकित की लाश ग्राउण्ड में मिली थी। इससे निवासियों में सनसनी फैल गई थी। सिर से खून निकल कर सूख गया था। सिर में घाव था, मुंह से फेस निकला था। उस समय मृतक को मारने वाला अज्ञात था। मृतक के पिता रामभरोस ने पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी में 10 जनवरी 2021 को रिपोर्ट की थी।
इस पर मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच की। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मौके से खून, आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी जप्त की। मृतक का पीएम कराया गया। जप्तशुदा बिसरा एवं अन्य माल को जांच हेतु एफएसएल भोपाल परीक्षण को भेजा गया। मोबाइल हिस्ट्री के आधार पर आरोपी राहुल चौहान से पूछताछ की गई। जिसमें उसने मृतक से गाली-गालौच के दौरान गुस्से में लोहे के पाईप से मृतक को पीछे से सिर पर मारना स्वीकार किया और लौहे का पाइप झाड़ियों से बरामद कराया।
इस संदर्भ में मृतक के परिवार ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन मृतक अंकित रात में खाना खा रहा था। तब उसके मोबाईल पर कॉल आया था और वह खाना अधूरा छोड़ कर घर के बाहर चला गया। घर के बाहर आरोपी खड़ा था। इसके बाद वो दोनों साथ चले गए। उसके बाद मृतक लौटकर नहीं आया। दूसरे दिन मैदान में मृतक की लाश मिली। पुलिस ने अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री नागले द्वारा की गयी। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल उर्फ हड्डी पिता कुबेदान सिंह चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी मज्जिद मोहल्ला बजरंग कॉलोनी घोड़ाडोंगरी को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रस्तुत मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने आरोपी को विधि अनुसार अधिकतम दण्डादेश से दंडित किये जाने का निवेदन किया था।



