Betul Court Decision: छह साल की मासूम से किया था बलात्कार, ब्लेड से काट दिया था प्राइवेट पार्ट, अब 20 साल जेल में रहेगा आरोपी

Betul Court Decision: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 6 साल की मासूम से बलात्कार कर उसके प्राइवेट पार्ट को काट ब्लेड से काट देने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी को भैंसदेही कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पुलिस फाइल में जघन्य और सनसनीखेज वारदात के तौर पर दर्ज किया गया था।
बैतूल जिले के भैंसदेही स्थित अपर सत्र न्यायालय (Betul Court Decision) ने इस मामले में आरोपी गजरा सिंह पिता छन्नू इरपाचे (19) निवासी टिटवी, थाना मोहदा को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ के मुताबिक 6 साल की पीड़िता की मां दो साल पहले 11 मई 2020 को भैंसदेही थाने पहुंची थी।
उसने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह भाई के घर के पास रहती है और छोटा-मोटा काम करती है। उसने दो शादी की है। पहले पति से 10 साल का बेटा और दूसरे से 6 साल की बेटी है। 10 मई को सुबह करीब 10 बजे बेटा गेहूं पिसाने सावलमेंढा गया था। करीब 11 बजे वह भी राशन लेने चली गई।
दोपहर करीब 2 बजे दोनों गांव लौटे। तब उसके घर के सामने दिलीप की दुकान पर मोहल्ले में मेहमानी करने आया गजरा सिंह बैठा हुआ था। कुछ काम से मां बेटे भी घर के बाहर निकले। करीब 3 बजे वापस लौटे तो गजरा सिंह मेरे घर के पिछले दरवाजे से भागता नजर आया। मैं तेजी से दौड़कर घर के भीतर पहुंची तो बेटी खटिया पर लहूलुहान पड़ी थी। उसके कपड़ों में भी खून लगा था।
मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। वह बेहोश पड़ी हुई थी। इस पर मैं घर के बाहर भागी और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाई, गजरा किसके घर पर मेहमानी में आया है। हालांकि किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी देर तक बेटी को उठाने के बाद उसे होश आया। मैंने उससे पूछा-बेटा खून कैसे निकल रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ।
बेटी ने बताया कि दोपहर में जो लड़का दुकान पर बैठा था। आपके जाने के बाद वह घर आया था। यहां वह मेरे पास आकर लेट गया। उसके हाथ में ब्लेड थी। उसने मेरे नीचे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। उसने बुरा काम भी किया। मैंने शोर मचाया तो उसने मुंह दबा दिया।
आरोपी को यह सुनाई गई सजा (Betul Court Decision)
कोर्ट ने आरोपी गजरा संपत छन्नू इरपाचे (19) टिटवी को धारा 376 एबी, 450, 324 आईपीसी एवं धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध कर धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से, धारा-450 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 जुर्माने से और धारा 324 आईपीसी में 1 साल के कठोर कारावास और 1000 का जुर्माना लगाया है।



