Betul Corruption Case: बैतूल में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, संकुल प्राचार्य और शिक्षक निलंबित, मांग रहे थे रिश्वत
Betul Corruption Case: Strict action against corruption in Betul, cluster principal and teacher suspended, were demanding bribe

Betul Corruption Case: बैतूल जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। रिश्वत मांगने की शिकायत पर संकुल प्राचार्य और एक शिक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया गया, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है।
इन्हें किया गया निलंबित
बैतूल में 9 अप्रैल 2026 को प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदारोटी के संकुल प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
शिकायत में सामने आया था कि प्राचार्य द्वारा कारण बताओ नोटिस खत्म कराने और रुका हुआ वेतन जारी करने के बदले शिक्षकों से रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें आरोप पहली नजर में सही पाए गए।
जांच में सामने आई अनियमितता
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी और प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव दोनों अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में दोषी पाए गए हैं। यह मामला गंभीर अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है।
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नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल तय किया गया है। साथ ही इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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शिक्षक पर भी गिरी गाज
इसी प्रकरण में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र वरकड़े ने प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव को भी निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल कार्यालय रहेगा और उन्हें भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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