Rahul Gandhi Defemation Case : ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के मामले में ऐसे ही हुआ था। बता दें कि राहुल गांधी पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल फैसला सुनाने के वक्त कोर्ट में मौजूद हैं।
हालांकि, राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कोर्ट में राहुल ने दी सफाई (Rahul Gandhi Defemation Case)
कोर्ट रूम में राहुल गांधी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। मैंने जो बोला वह राजनेता के तौर पर बोला। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता हूं। सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने न्यायाधीश से अपील की थी कि राहुल गांधी के बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा दी जाए, जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिक से अधिक सजा और जुर्माने की मांग की।
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कोर्ट का सम्मान करते हैं कांग्रेस (Rahul Gandhi Defemation Case)
कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा था, राहुल कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे, हम उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे। इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता
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