Betul Crime News : प्रेमिका का पति बनने लगा राह का रोड़ा तो कर दी हत्या, अदालत ने आरोपी प्रेमी को सुनाई यह सजा
Betul Crime News: The lover's husband became an obstacle in the way, then he committed the murder, the court sentenced the accused lover

Betul Crime News: मध्यप्रदेश के मुलताई स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या की वजह यह थी कि मृतक अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की राह में रोड़ा बन रहा था। यह देख कर आरोपी प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने उसकी हत्या ही कर दी। घटना मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम लाखापुर की है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के मुताबिक मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम लाखापुर का निवासी शंकर भादे 28 सितंबर 2018 को रात में घर से शौच करने के लिए जाने का कह कर निकला था। वह देर तक वापस नहीं आया तो पत्नी अपनी पुत्री के साथ पति को ढूंढने के लिए निकली। ग्रामीण सुनील के घर के सामने रोड पर शंकर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला।
सुनील ने हंड्रेड डायल वाहन को घटना की सूचना देकर बुलाया। घायल शंकर को सरकारी अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। जांच में यह खुलासा हुआ कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शंकर के सिर पर वारकर हत्या की गई है। घटना छिपाने की नियत से शव को घसीट कर एक्सीडेंट दिखाने मेन रोड पर छोड़ दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच प्रारंभ की।
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विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम का ही निवासी रामेश्वर पिता बाजेराव 45 साल मकान बनाने का ठेका लेता था। शंकर की पत्नी रामेश्वर के साथ काम करती थी। डायल हंड्रेड वाहन से जब घायल शंकर को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया था, उस दौरान रामेश्वर भी मौजूद था। रामेश्वर घटना को दुर्घटना बताने पर जोर दे रहा था। जिसके चलते पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने रामेश्वर के साथ मृतक की पत्नी सहित अन्य परिजनों से पूछताछ की। आरोपी रामेश्वर और मृतक की पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी निकाली।
काल डिटेल में रामेश्वर और मृतक की पत्नी के बीच प्रेम संबंध होने का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से रामेश्वर से पूछताछ की। पूछताछ में रामेश्वर ने शंकर की हत्या करने की बात कबूल की। मृतक अपनी पत्नी को रामेश्वर से मिलने के लिए मना करता था। साथ ही इस बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा भी होते रहता था। इसी के चलते रामेश्वर ने शंकर की हत्या की। पुलिस ने रामेश्वर के बताए अनुसार हत्या में प्रयुक्त मोगरी बरामद की।
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विवेचना उपरांत आरोपी रामेश्वर पवार के खिलाफ धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी रामेश्वर पवार को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 201 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।



