Multai Court Decision : 3 साल की बेटी की हत्या पर मां को आजीवन कारावास, मासूम को लेकर कूद गई थी कुएं में
Multai Court Decision: Mother sentenced to life imprisonment for killing 3-year-old daughter, had jumped into the well with the innocent

▪️ विजय सावरकर, मुलताई
Multai Court Decision : थाना क्षेत्र के ग्राम जौलखेड़ा में 5 मार्च 2022 को अपनी मासूम बेटी को लेकर कुएं में कूदने वाली मां को अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया जौलखेड़ा निवासी ज्योति पत्नी राजेश डोंगरदिए (28) विगत 5 मार्च की सुबह अपनी बेटी इशिका पवार (3) को लेकर ग्राम डीवटीया जाने वाले मार्ग पर स्थित सरकारी कुएं में कूद गई थी। ग्रामीणों ने दोनों को किसी तरह बाहर निकाला था। लेकिन तब तक इशिका की मौत हो चुकी थी। ज्योति को मुलताई अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मुलताई पुलिस ने मामले में ज्योतिबाई के पति राजेश की सूचना पर मर्ग कायम करने के बाद जांच की। जांच के दौरान ज्योति बाई के पति राजेश डोंगरदिए, कस्तूरीबाई, लोकेश राजेश पिता दयाराम और ज्योतिबाई के मरणासन्न कथन लिए। जांच में ज्योति द्वारा अपनी पुत्री इशिका को जान से मारने की नियत से उसे लेकर कुएं में कूदना जिसके कारण इशिका की मौत होना पाया गया। जांच उपरांत पुलिस ने ज्योतिबाई के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।
न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि घटना दिनांक को ज्योतिबाई पुत्री इशिका को लेकर कुएं में कूदी थी। ऐसी स्थिति में इशिका की मौत मानव वध की श्रेणी में आना स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि ज्योतिबाई का कृत्य इशिका की हत्या करने का आशय था। ज्योति ने इशिका की हत्या करने का आशय या ज्ञान रखते हुए इशिका को लेकर कुएं में कूदकर उसकी हत्या की। न्यायाधीश ने ज्योतिबाई को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।



