Court decision… मारपीट से घायल ग्रामीण की मौत : आरोपी को मिली 7 साल के कारावास की सजा, मुलताई की अदालत का फैसला

आपसी विवाद के चलते हुई मारपीट में घायल ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रकरण में मारपीट करने वाले आरोपी को द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया कि बीते 1 मार्च 2020 को शाम 4.30 बजे ग्राम अमरावतीघाट में बस स्टैंड पर ग्राम के निवासी प्रकाश पिता बाबूराव सातपुते ने ग्रामीण लक्ष्मण पिता गंगाराम सातपुते (40) साल से गाली देने की बात पर विवाद किया। विवाद के दौरान प्रकाश ने लक्ष्मण के साथ मारपीट की थी।
मारपीट में घायल लक्ष्मण को परिजन उपचार के लिए सरकारी अस्पताल प्रभातपट्टन लेकर गए थे। जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद लक्ष्मण की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से परिजन लक्ष्मण को उपचार के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज ले गए थे । जहां 2 मार्च को लक्ष्मण की मौत हो गई थी।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट पर आरोपी प्रकाश पिता बाबूराव सातपुते के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत दिए गए निर्णय में उल्लेखित किया है कि आरोपी ने पूर्व योजना बनाकर सुनियोजित तरीके से अपराध कार्य नहीं किया है। बल्कि मामूली बात पर अचानक यह घटना हुई है।
आरोपी ने किसी प्रकार के आयुध का भी मारपीट के दौरान उपयोग नहीं किया। इन परिस्थितियों में आरोपी प्रकाश को धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग दो के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।



