अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने आंगन में खेल रही 4 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राजू उर्फ राजेश पिता दहीलाल मोहबे (35) निवासी चर्च के पास शक्ति नगर शोभापुर कॉलोनी पाथाखेड़ा को धारा 9 (एम)/10, पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके साथ ही धारा 354 भादवि दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय ने पैरवी की।
घटना इस तरह है कि 21 जनवरी 2020 को 4 वर्षीय मासूम पीड़िता अपनी मम्मी के साथ अपने नानी के घर आयी हुई थी। वह अन्य बच्चों के साथ आंगन में खेल रही थी तभी दोपहर 1.30 बजे आरोपी राजू वहां पर आया। उसने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में उंगली फेरकर छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घटना के संबंध में अपनी नानी को बताया।
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता की नानी के द्वारा पुलिस थाना सारणी में दर्ज करवाई गई। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी के कथन करवाये गये। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने अपना मामला न्यायालय में प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दण्डित किया।
न्यायालय ने पीड़िता को प्रदान किया प्रतिकर
न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करने के साथ मप्र पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 25000 रूपये की राशि पीड़िता को प्रदान किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल को लेख किया है।