विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) बैतूल ने ग्राम सूरगांव स्थित जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी महिला को जमीन का स्वामी बताकर बेचने वाले आरोपी को 3 वर्ष और इस फर्जीवाड़ा में गवाह बन कर सहयोगी बनने वाले 2 आरोपियों को 2-2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में एडीपीओ अमित कुमार राय एवं अभय सिंह ठाकुर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी देवराव पिता हरिभाउ महाजन (43) निवासी भरकावाड़ी को धारा 487 के अपराध का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 420, 468 के अपराध में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। उपरोक्त जमीन के विक्रय पत्र एवं रजिस्ट्री के साक्षी आरोपी उदयराम पिता मि_ू गायकी (58) एवं रामू पिता तुलसीराम माली (50) दोनों निवासी भरकावाड़ी थाना बैतूल बाजार को धारा 467, 120-बी के अपराध का दोषी पाते हुये 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की जानकारी देते हुए श्री नागले ने बताया कि फरियादी भूरो बाई की ग्राम सूरगांव में अपनी बहन के साथ संयुक्त रूप से जमीन थी। आरोपी महादेव ने षडयंत्र रचकर भूरो बाई का वोटर परिचय पत्र लगान भरने के बहाने से ले लिया और उस परिचय पत्र का उपयोग कर 24 फरवरी 2012 को अज्ञात महिला को खड़ा करके भूरो बाई की भूमि का अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया। रजिस्ट्री के समय आरोपी रामू एवं उदयराम ने अज्ञात महिला की पहचान भूरो बाई के रूप में की थी।
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बैतूल बाजार में लेख की गई। पुलिस के द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में विशेष लोक अभियोजक ने मेहनत एवं लगन से अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित किया गया।