माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल, जिला बैतूल ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बलराम उर्फ कन्हैया पिता अशोक प्रजापति (24) निवासी बसोड़ी मोहल्ला टिकारी जिला बैतूल को धारा 376 (2) (एन) के अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वरिष्ठ एडीपीओ वंदना शिवहरे के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 7 जून 2016 को पुलिस थाना कोतवाली में पीड़िता के पिता ने इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि 5 जून 2016 को उसकी पुत्री उसके पुत्र अर्थात् पीड़िता अपने भाई के साथ बैतूल, बाजार करने गई थी। शाम को पुत्र घर पहुंचा और बताया कि कोटीबाजार ग्राउण्ड में बहन को पैसे देकर सब्जी खरीदने भेजा परन्तु वह वापस नहीं आई, वहीं से कही चली गई। पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लेख कराया था कि उसे शंका है कि आरोपी बलराम उर्फ कन्हैया उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता के दस्तयाब होने के उपरांत उसने बताया कि जब वह ट्रैक्टर पर रेत-गिट्टी का काम करने जाती थी, तब वहां पर आरोपी भी काम करने आता था और उससे दोस्ती हो गई। आरोपी उसे कहता था कि वह उससे शादी करेगा और उसे भोपाल में रखेगा। आरोपी के द्वारा उसे शादी का लालच देकर अपने साथ भोपाल लेकर गया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। बाद में पीड़िता की तलाश करते हुए पुलिस भोपाल पहुंची और उसे आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर वापस बैतूल लेकर आई तथा पीड़िता को वापस उसकी माता-पिता को सौंपा गया।
पुलिस के द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने मेहनत एवं लगन से अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी बलराम उर्फ कन्हैया को दण्डित किया गया।