Ration Card Income Limit: दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर लंबे समय से चला आ रहा असमंजस अब खत्म होने की ओर है। राजधानी में ऐसे हजारों परिवार हैं, जो बेहद सीमित आय में गुजारा करते हैं, लेकिन मामूली रूप से तय सीमा से ऊपर होने के कारण अब तक सरकारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। अब दिल्ली सरकार ने इस स्थिति को समझते हुए बड़ा फैसला लिया है। राशन कार्ड से जुड़ी आय सीमा बढ़ाकर सरकार ने उन परिवारों के लिए भी राहत का रास्ता खोल दिया है, जो अब तक इंतजार में थे। इस बदलाव से न केवल लंबित आवेदनों का समाधान होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा न्यायसंगत बन सकेगी।
राशन कार्ड के लिए बढ़ाई गई आय सीमा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि राजधानी में राशन कार्ड के लिए तय सालाना पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए पुरानी सीमा व्यावहारिक नहीं रह गई थी। नई सीमा लागू होने से वे परिवार भी पात्र हो सकेंगे, जो थोड़ी-सी अधिक आय के कारण अब तक योजना से वंचित थे।

कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला हाल ही में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सरकार का दृष्टिकोण है कि खाद्य सुरक्षा किसी पर उपकार नहीं, बल्कि जरूरतमंद नागरिकों का अधिकार है। नियमों की अस्पष्टता या तकनीकी कारणों से किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के तहत राशन कार्ड व्यवस्था को ज्यादा स्पष्ट और समावेशी बनाया गया है।
लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या
सरकार के अनुसार, पिछले कई वर्षों से स्पष्ट नियम न होने के कारण दिल्ली में बड़ी संख्या में राशन कार्ड आवेदन अटके हुए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब तीन लाख नवासी हजार आठ सौ तिरासी से अधिक आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा, लगभग ग्यारह लाख पैंसठ हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद इन आवेदनों को व्यवस्थित तरीके से निपटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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पात्रता तय करने के नए मानदंड
नए प्रावधानों के तहत राशन कार्ड के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जो केवल राजस्व विभाग द्वारा जारी होगा। इससे स्वयं द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर पात्रता तय करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कुछ साफ शर्तें भी तय की हैं। जिन परिवारों के पास दिल्ली में ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति है, जो आयकर का भुगतान करते हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या जिनके घर में दो किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। रोजगार के लिए उपयोग में आने वाला एक कमर्शियल वाहन इस शर्त से बाहर रखा गया है।

प्राथमिकता तय करने की नई व्यवस्था
सरकार ने ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब राशन कार्ड देने की प्रक्रिया जरूरत के आधार पर होगी। इसके लिए जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। स्थानीय विधायक और संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी और प्राथमिकता तय करेगी, ताकि सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों को पहले लाभ मिल सके।
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कमजोर वर्गों के लिए सम्मान और भरोसे की गारंटी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि कमजोर वर्गों के लिए सम्मान और भरोसे की गारंटी है। सरकार चाहती है कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पारदर्शी हो और वास्तविक जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंचे। यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों के जरिए तकनीक आधारित और न्यायसंगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करने का दावा किया गया है, जिससे दुरुपयोग रुकेगा और सही लोगों को राहत मिलेगी।
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