New Year 2026 Big Changes: 1 जनवरी 2026 से बदले कई नियम: ट्रेन सफर महंगा, टैक्स छूट खत्म, वाहन और GST नियम सख्त
New Year 2026 Big Changes: नए साल की शुरुआत केवल कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम भी बदल जाएंगे। एक जनवरी 2026 से रेलवे यात्रा, टैक्स भुगतान, पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री और आयकर व जीएसटी से जुड़े प्रावधानों में नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, यात्रियों और वाहन मालिकों सभी पर पड़ेगा। ऐसे में नए साल में कदम रखने से पहले इन नियमों को जान लेना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
बदला हुआ मिलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल
नए साल के पहले दिन से रेलवे की नई समय-सारणी लागू हो जाएगी। इसके तहत भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। रानी कमलापति से रीवा जाने वाली एक्सप्रेस, भोपाल से इटारसी, कटनी से बीना, बिलासपुर से भोपाल, ग्वालियर से बीना और कोटा से बीना के बीच चलने वाली ट्रेनों के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन या स्टेशन पर नई समय-सारणी जरूर जांच लें।
रेल यात्रा होगी महंगी, किराए में बढ़ोतरी
नए साल के साथ ही ट्रेन से सफर करना भी महंगा हो जाएगा। रेलवे ने दूरी के आधार पर किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। 751 से 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने पर यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 1251 से 1750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपये बढ़ाया गया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पर असर साफ नजर आएगा।
प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली छूट होगी खत्म
नगर निगम ने भी नए साल से प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा नियम बदलने का फैसला किया है। अब तक समय पर टैक्स जमा करने पर जो तीन प्रतिशत की रियायत मिलती थी, उसे एक जनवरी से समाप्त कर दिया जाएगा। भोपाल नगर निगम क्षेत्र में पांच लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स खाते दर्ज हैं, जिनमें से लगभग आधे खाताधारकों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है। वर्ष 2025-26 के लिए यह छूट केवल 31 दिसंबर तक ही लागू थी। इसके बाद टैक्स जमा करने वालों को कोई अतिरिक्त रियायत नहीं मिलेगी।
पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम सख्त
एक जनवरी से सेकंड हैंड वाहनों की खरीद और बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब पुरानी गाड़ी बेचने के लिए प्राधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा। वाहन मालिक को शपथ पत्र के जरिए अपने सभी अधिकार सेकंड हैंड वाहन बाजार के संचालक को सौंपने होंगे। वहीं, वाहन बाजार संचालक भी शपथ पत्र देकर यह जिम्मेदारी लेगा कि जब तक गाड़ी किसी नए खरीदार को नहीं बिकती, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन लेनदेन में पारदर्शिता लाना और विवादों को कम करना है।
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इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नियमों में बदलाव
नए साल से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में भी बदलाव होने जा रहा है। एक जनवरी 2026 से नया इनकम टैक्स फॉर्म लागू किया जाएगा। इस नए फॉर्म में करदाताओं से पहले की तुलना में ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें बैंक खातों के लेनदेन और खर्चों का विवरण भी शामिल होगा। विभाग का मानना है कि इससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन जांच व्यवस्था और सख्त हो जाएगी। इसके अलावा आरबीआई के निर्देश के अनुसार लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को बंद करने की प्रक्रिया भी तेज होगी। पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा भी नजदीक आ रही है, इसलिए करदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है।
जीएसटी नियमों में सख्ती
जीएसटी से जुड़े नियमों में भी एक जनवरी से कई बदलाव लागू होंगे। इनमें सबसे अहम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से लागू करना है। इसका मतलब है कि जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त सत्यापन करना होगा। छोटे व्यापारियों के लिए ई-इनवॉइस की सीमा में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है और ई-वे बिल से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट निकायों द्वारा दी जाने वाली प्रायोजन सेवाओं पर जीएसटी वसूली का तरीका बदला गया है। कुछ प्रकार की अचल संपत्तियों को किराए पर देने से जुड़े जीएसटी नियमों में भी कड़ाई की गई है।
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भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन पर लगेगा जुर्माना
भारत सीरीज यानी बीएस नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकों के लिए भी नया साल बदलाव लेकर आएगा। जिन वाहन मालिकों ने दो साल की अवधि के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन कराया था और अब तक उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, उन पर एक जनवरी से जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में ऐसे करीब 850 वाहन मालिकों की पहचान की गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत कई नए नियमों और बदलावों के साथ हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग समय रहते इन बदलावों की जानकारी रखें और अपने कामकाज की योजना उसी हिसाब से बनाएं, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।
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