DJ Banned In village : एमपी के इस गांव में नहीं बजेगा डीजे साउंड और बैंड, बजा तो लगेगा जुर्माना, इसलिए लिया ग्राम सभा ने यह निर्णय
DJ Banned In village: DJ sound and band will not play in this village of MP, Will be fined for playing, that's why the gram sabha took this decision
▪️ सुखनंदन उईके, भीमपुर
DJ Banned In village : यूं तो सभी समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर अब काफी सचेत हुए हैं। इनके सरंक्षण को लेकर वे काफी प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन, इस कार्य में आदिवासी समाज अब सबसे अव्वल नजर आ रहा है। अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और मूल्यों को सुरक्षित रखने समाज के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अब मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक और महत्वपूर्ण पहल हुई है।
यहां के आदिवासी बहुल भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चोहटा पोपटी के ग्राम घोघरा में डीजे साउंड या बैंड का किसी भी आयोजन में उपयोग नहीं करने का निर्णय ग्राम सभा ने लिया है। यदि कोई इस निर्णय का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। ग्राम घोघरा में शुक्रवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष एवं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) भैंसदेही को प्रेषित किया है।
इस ग्राम में आदिवासी समाज की परंपरा एवं संस्कृति व सभ्यता को जीवित रखने के लिए डीजे सांऊड एवं बैंड को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य यह है आदिवासियों की मूल संस्कृति देवनैतिक से उत्पन्न वाद्ययंत्रों एवं गीतों का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।
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यही नहीं इन डीजे साउंड और बैंड के कारण कई बार समाज में लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सभी का आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए ग्राम सभा के अध्यक्ष राजाराम इवने एवं ग्रामवासियों ने फैसला किया कि शादी, विवाह से लेकर बर्थडे एवं सामाजिक कार्यों में डीजे सांऊड एवं बैंड पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
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ग्राम सभा ने यह भी निर्णय लिया कि नशामुक्त ग्राम बनाना है। इसके लिए सभी उपस्थित लोगों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि आज से वे ना तो खुद नशे का सेवन करेंगे और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा करके ग्राम को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। यदि ग्राम सभा के निर्णय की खिलाफत कर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करता है तो अर्थदंड 10,000 रूपए भरना होगा एवं ग्राम सभा द्वारा उनके विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति डीजे सांऊड एवं बैंड लगाना चाहेगा तो संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लिखित रूप में लेनी पड़ेगी।