Betul Rape Case: नाबालिग किशोरियों से बलात्कार के दो मामले : आरोपियों को 20 और 10 साल के कठोर कारावास की सजा
Betul Rape Case: मध्यप्रदेश के बैतूल में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने दुष्कर्म के 2 मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। एक मामले में 14 साल की नाबालिग को घर में रखकर कई बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 7 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 4 बजे से घर नहीं लौटी। पुलिस ने घटना के चार दिन बाद 11 सितंबर को पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि आकाश बाघ निवासी फांसी खदान ने अपने घर में रखकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया था।
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न्यायालय ने सुनाई सजा (Betul Rape Case)
पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस थाना गंज के द्वारा पीड़िता का डीएनए परीक्षण आरोपी के रक्त के नमूने से करवाया गया था। डीएनए रिपोर्ट में यह पाया गया कि पीड़िता के स्रोत में आरोपी का डीएनए मौजूद था, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी आकाश ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
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अपहरण कर किया दुराचार (Betul Rape Case)
दूसरे मामले में 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी गणेश पिता इमरत उईके (22) निवासी चिचोली को विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने धारा 376 (2) (एन) भादंवि के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
विगत 15 जनवरी 2019 को किशोरी की मां ने कोतवाली थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री घर से बिना बताए चली गई है।
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परिजनों ने पुत्री के गणेश के साथ जाने की आशंका जताई। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। 16 जनवरी को पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर उसके कथन लिए।
पीड़िता ने बयान में बताया कि गणेश ने उसका अपहरण कर लेकर गया और उसके साथ कई बार दुराचार किया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आवश्यक अनुसंधान के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोजन पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया। मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई और जुर्माने से दंडित किया।