मानसिक दिव्यांग 15 वर्षीय बालिका से किया था बलात्कार, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई तिहरे आजीवन कारावास की सजा
MP News : विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने मानसिक रूप से कमजोर मंदबुद्धि निःशक्तता से ग्रसित 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिचा उर्फ मुकेश पिता मुन्नालाल धुर्वे उम 24 वर्ष, थाना चिचोली, जिला बैतूल को पॉक्सो एक का दोषी पाते हुये तिहरा आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा) की सजा से दंडित किया है।
इसके साथ ही आरोपी को दो-दो हजार रुपये के जुर्माना एवं धारा 376 (3) में दोषी बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20 जून 2021 को आरक्षी केन्द्र चिचोली में पीडिता की माता ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि 19जून 2021 को शाम को वह और उसकी लड़की मजदूरी करके घर आये। पीड़िता घर पर ही थी, उसी समय वह फ्रॉक बदल रही थी तो उसे पीड़िता का पेट थोड़ा उंचा दिखा। उसको कुछ शक हुआ तो उसने पीड़िता से पूछा।
इस पर पीडिता ने बताया कि शिवरात्रि के दिन गांव के रिचा धुर्वे ने उसको रात में छत के उपर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पीडिता ने यह भी बताया कि होली के समय भी आरोपी रिचा उसको छत पर ले गया और गलत काम किया था।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना चिचोली में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने मामलें संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।