Election : प्रदेश में 30 जून तक करा लिए जाएंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ली बैठक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा- नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है, आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस की मांग- OBC को 27% आरक्षण देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए सरकार

कांग्रेस ने OBC आरक्षण को लेकर BJP और शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि दोनों RSS के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष मजबूती से नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यदि BJP और शिवराज सरकार की OBC को आरक्षण देने की मंशा है तो विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए।

यहां से संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव के लिए भेजिए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने मांग रखी कि सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया, उसी तरह पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने BJP सरकार संशोधन विधेयक लेकर आए। पटेल ने कहा कि ऐसा प्रावधान संशोधन करके किया जा सकता है। ऐसा करते हैं तो न्यायालय का जोर नहीं चलेगा।

CM शिवराज ने विदेश यात्रा और आज की बैठकें कैंसिल कीं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई को अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। साथ ही आज इस यात्रा को लेकर होने वाली बैठकें भी कैंसिल कर हैं। इसकी वजह बताते हुए CM ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव बिना OBC रिजर्वेशन के ही कराने का आदेश दिया है। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया है। 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, लेकिन अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना और उनके हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

न्यूज सोर्स : https://dainik-b.in/0j2PBurYVpb

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