नहीं दी समय सीमा में सेवा, सीएमओ सारणी पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    कलेक्टर अमन बीर सिंह बैंस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं नहीं देने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारणी चंद्र कुमार मेश्राम पर पच्चीस सौ रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। सारणी पाथाखेड़ा निवासी आवेदक बेबी बामनकर को समय सीमा में विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर उक्त शास्ति की अधिरोपित की गई है। शास्ति की राशि प्रतिकर के रूप में आवेदक को प्रदान की जाएगी।

  • Related Articles

    Back to top button

    Adblock Detected

    Please consider supporting us by disabling your ad blocker