13 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म कर किया था गर्भवती, कोर्ट ने सुनाई यह सख्त सजा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल, जिला ने एक 13 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म (rape) कर उसे गर्भवती (Pregnant) करने वाले आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। आरोपी योगेंद्र पिता कृष्णाराव गाड़गे (25) निवासी पुलिस थाना बैतूल बाजार को धारा 376 (3), 376 ( 2 ) एन, 506 (भाग 2) एवं 5-एल/6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर यह सजा सुनाई है।

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    आरोपी को धारा 376 (3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये का जुर्माना, धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये का जुर्माना तथा धारा 506 (भाग-2) में 7 वर्ष का सश्रम का कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वरिष्ठ एडीपीओ अमित कुमार राय एवं वरिष्ठ एडीपीओ वंदना शिवहरे के द्वारा पैरवी की गई।

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    जिला लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 12/03/2020 को पुलिस थाना बैतूल बाजार में पीड़िता ने इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22/09/2019 को उसके मम्मी पापा व परिवारजन उसके दादाजी का पिंडदान करने हरिद्वार गए थे। पीड़िता के स्कूल की छूट्टी ना होने के वजह से उसे और दादी को घर पर ही छोड़कर गये थे। 24/09/2019 को पीड़िता को स्कूल में कम्प्यूटर प्रोजेक्ट बनाना था।

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    वह दादी को बैतूल जाने का बोल रही थी। इतने में उसके घर के सामने रहने वाला आरोपी योगेन्द्र आया और बोला कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैतूल छोड़ने वाला कोई नहीं है तो वह उसके घर चले। वह घर पर ही प्रोजेक्ट तैयार करवा देगा। तब पीड़िता आरोपी के साथ उसके घर चली गई। आरोपी के घर वाले उस समय खेत गए हुए थे।

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    आरोपी उसका प्रोजेक्ट बना रहा था, तभी आरोपी ने पीड़िता को चॉकलेट खाने दी। चॉकलेट खाने पर उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। इस पर आरोपी ने उसे कहा कि कमरे में आराम कर ले। जैसे ही पीड़िता कमरे मे गयी वैसे ही आरोपी भी कमरे में आ गया और उसके साथ बलात्कार किया। वह घर जाने लगी तो आरोपी ने कहा कि किसी को बताना मत, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा।

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    उसके बाद पीड़िता अपने घर आ गई और डर के कारण यह बात उसने किसी को नहीं बताई। इसके बाद 27/09/2019 को आरोपी ने पीड़िता को उसके घर आकर कहा कि वह उसके घर चले नहीं तो वह उसके चाचा की लड़की के साथ भी ऐसा ही करेगा। तब पीड़िता आरोपी के साथ उसके के घर गई। उस समय भी आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके कारण वह बहुत डर गई थी।

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    इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बाद में 11/03/2020 को शाम के समय पीड़िता के पेट में दर्द हो रहा था। उसकी मां ने डॉक्टर के पास चलने को बोला तब पीड़िता ने संपूर्ण घटना अपनी मां को बताई। डॉक्टर को दिखाने के समय डॉक्टर ने पीड़िता की मां से कहा कि वह गर्भवती है। कुछ समय बाद पीड़िता ने एक स्वस्थ्य शिशु को जन्म दिया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बैतूल बाजार में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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    प्रकरण में पीड़िता द्वारा जन्म दिये बच्चे एवं आरोपी के रक्त के नमूने का डीएनए परीक्षण करवाया गया था। डीएनए रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी योगेन्द्र ही पीड़िता के बच्चे का जैविक पिता है। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया। जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एंव कुल 11000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने पीड़िता को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का प्रतिकर प्रदान किए जाने का आदेश भी किया है।

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