गौवंश को ले जा रहा था कत्लखाने, न्यायालय ने सुनाई यह सजा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    न्यायकि मजिट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल जिला बैतूल ने आरोपी आरिफ खान (31) निवासी बाबई जिला होशंगाबाद को गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाकर दंडित किया है। आरोपी को धारा गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में 50 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई।

    यह भी पढ़ें… 8 साल की मासूम का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, अब अंतिम सांस तक जेल में रहेगा हैवान

    एडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि 19 जून 2013 को पुलिस थाना बैतूल में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वाहन में गौवंश भरकर कत्ल करने हेतु ले जाया जा रहा है। पुलिस इस सूचना की तस्दीक हेतु सदर ब्रिज पहुंची। उसी समय इटारसी की ओर से क्वालिस वाहन क्रमांक एमपी-04/एच-0304 आते हुए दिखाई दी। जांच करने पर पाया कि वाहन में अभियुक्त आरिफ खान, मुनब्बर एवं धीरज बैठे हुए थे। साथ ही 5 गौवंश जिनके पैर एवं मुंह बांधकर ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। आरोपियों से गौवंश व वाहन को जब्त कर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

    यह भी पढ़ें… नाबालिग को भगा कर की थी शादी, अब 10 साल की काटना होगा जेल

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोपी आरिफ खान के विरूद्ध विचारण किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपी मुनाब्बर एवं धीरज वर्तमान में फरार हंै। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया। प्रकरण में अंतिम तर्क के समय राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए थे। इनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

    यह भी पढ़ें… चुरा रहे थे बकरी, रंगे हाथ धरे गए, अब साल भर रहेंगे जेल में

  • Related Articles

    Back to top button

    Adblock Detected

    Please consider supporting us by disabling your ad blocker