की थी मारपीट: एक साल के कठोर कारावास की सजा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) बैतूल ने मारपीट के मामले में आरोपी को सजा दी है। आरोपी राजकुमार पिता चैतराम जांगड़े (25) निवासी बड़ोरा, बैतूल को धारा 325 में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 323 में 3 माह के कठोर कारावास एवं 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले के द्वारा पैरवी की गई।

    श्री नागले ने बताया कि 16 अप्रैल 2018 को फरियादी पवन बारस्कर ने थाना एजेके बैतूल में शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार फरियादी, अंकित काकोड़िया एवं सुनील बडोरा में 15 अप्रैल 2018 की रात्रि में 9 बजे ट्रॉली में भूसा भर रहे थे। उसी बीच बडोरा स्कूल के पास रहने वाला आरोपी राजकुमार शराब पीकर हाथ में लाठी लेकर आया।

    आरोपी भूसा भरने की बात को लेकर उन्हें गालियां देने लगा। उसने अंकित को लाठी से मारा। जिससे अंकित का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी पवन के बीच बचाव करने पर आरोपी ने उसके सिर पर लाठी से मारा। इससे उसे चोटें आई थीं। पवन की शिकायत पर थाना एजेके बैतूल द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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