क्रेशर संचालक पर 4 करोड़, 74 लाख से अधिक की निकाली वसूली, पट्टा निरस्त

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार खनि अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने खेड़ी सांवलीगढ़ के क्रेशर संचालक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने एवं क्रेशर संचालन में अनियमितता पाए जाने पर क्रेशर संचालक का पट्टा निरस्त करते हुए चार करोड़ 74 लाख से अधिक की वसूली निकाली है।

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    खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेड़ी सांवलीगढ़ निवासी रमेश राठौर के विरूद्ध बार-बार प्राप्त शिकायतों की जांच की गई। जांच उपरांत क्रेशर एवं स्वीकृत पत्थर उत्खनि पट्टा के संचालन में अनियमितता पाये जाने, स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने, पूर्व में स्वीकृत रही खदान में किए गए अवैध उत्खनन के कृत्य को छिपाने की दृष्टि से मुरम का अवैध उत्खनन कर भराव करने, बिना वैध अभिवहन पारपत्र के खनिज का अवैध परिवहन करना पाया गया।

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    खनन संक्रियाएं निलंबित करने तथा क्रेशर मशीन को बिजली प्रदाय करने वाले पैनल रूम को सील करने के उपरांत भी पैनल रूम के पीछे की खिड़की खोलकर क्रेशर मशीन का संचालन करने एवं खनन संक्रियाएं संचालित करने के कारण बिजली विभाग से क्रेशर मशीन हेतु स्थापित विद्युत देयकों के आधार पर उत्पादित खनिज की रायल्टी राशि का आंकलन कर रमेश राठौर पर चार करोड़ 74 लाख 41 हजार 592 रुपए की वसूली निकाली गई है।

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    इसके साथ ही मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (26) के अंतर्गत रमेश राठौर को ग्राम सेलगांव के खसरा क्रमांक 133 के रकबा 2.000 हेक्टेयर पर 13 अगस्त 2014 से 12 अगस्त 2024 तक स्वीकृत पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि सम्पहृत की गई है।

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