एसडीएम शाहपुर को शोकॉज नोटिस, तीन दिनों में प्रकरण निराकृत नहीं होने पर जुर्माने की कार्यवाही की चेतावनी

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने सख्त कदम उठाते हुए एसडीएम शाहपुर को शोकॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में 3 दिनों में प्रकरण निराकृत कर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर जुर्माने की कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने की चेतावनी दी गई है।
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    कलेक्टर श्री बैंस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आधार और समग्र नम्बर में सुधार करने हेतु आपको प्राप्त आवेदन क्रमांक RS / 447 / 0120/889/2021 आवेदक राम विलास, ढोढरामउ, शाहपुर की नियत तिथि 07/12/2021 से एक दिवस के विलम्ब उपरांत समय सीमा बाह्य लंबित दर्शित हो रहा है।
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    इस सम्बंध में आपसे सकारात्मक जवाब अपेक्षित है कि उक्त आवेदन को लम्बित क्यों रखा जा रहा है। उक्त आवेदन के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि 30 कार्य दिवस पर्याप्त एवं युक्ति युक्त है, फिर भी इन आवेदनों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा बाह्य लंम्बित रखा जाना कार्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है।
    बैतूल उत्तर संभाग के उप महाप्रबंधक बीएस कुशवाह सस्पेंड
    आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल लंम्बित आवेदनों का निराकरण कर 3 दिवस के भीतर इस कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित जवाब अविलम्ब प्रस्तुत करें। आपका जवाब संतोषजनक नहीं होने या जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध अधिनियम अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने हेतु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।
    आखिर टीआई, चौकी प्रभारी और एएसआई पर गिरी गाज, किया सस्पेंड

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