मौड़ीढाना दुर्घटना: बस का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, फिटनेस और परमिट निरस्त

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को बैतूल-भैंसदेही मार्ग पर ग्राम मौड़ीढाना के पास हुई बस दुर्घटना में वाहन क्रमांक MP-48/P-0571 का उपयुक्तता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही उक्त वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं अस्थाई अनुज्ञा पत्र (भैंसदेही-बैतूल मार्ग) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। श्रीमती कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि अम्बेडकर वार्ड बैतूल निवासी चंद्रेश पिता रामनाथ राठौर की बस यांत्रिक त्रुटियों के कारण केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है। उन्होंने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 (4) के अनुसरण में उक्त वाहन की मरम्मत होने तक एवं जिला परिवहन कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से मान्य किये जाने तक उक्त वाहन का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त को भी पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

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