महिला से की थी छेड़छाड़, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

बैतूल। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुश्री पूर्वी तिवारी) बैतूल ने 40 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सोनू उर्फ अजय पिता नंदकिषोर मालवीय (22) निवासी बैतूल को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से एडीपीओ सौरभ सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।
पीड़िता द्वारा थाना बैतूल में 17 अक्टूबर 2015 को आवेदन प्रस्तुत किया कि 16 अक्टूबर की शाम 6 बजे वह अपने खेत पर काम कर रही थी। तभी आरोपी सोनू आया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कंधों को पकड़ लिया। उसके साथ झूमा-झटकी करने लगा। जिससे उसकी चूड़िया टूट गई।
पीड़िता घबरा कर आरोपी से अपने आप को बचाकर अपने घर वापस गई और घटना के बारे में अपने पति और अन्य लोगों को बताया। फरियादी के आवेदन पर थाना बैतूल द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। यहां अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया।



