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मां ने बेटियों को फेंक दिया था कुएं में, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    बैतूल जिले के आमला स्थित तृतीय अपर न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय अतुलराज भलावी ने अपनी दोनों बेटियों को कुएं में फेंक कर उनकी हत्या करने के आरोप में एक महिला को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजेश साबले ने की।

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    अधिवक्ता श्री साबले ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सीमा पत्नी अशोक मोड़क निवासी लालावाड़ी ने अक्टूबर 2019 में घरेलू विवाद के चलते दोनों बेटियों सहित आत्महत्या करने का मन बनाया था और वह दोनों बेटियों पलक (7) और परी (5) को लेकर रात में कुएं पर चली गई। दोनों बेटियों को तो उसने कुएं में फेंक दिया पर खुद हिम्मत नहीं कर पाई और वापस आकर पति को घटना की जानकारी दी।

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    सूचना मिलते ही सभी कुएं पर गए, लेकिन तब तक मासूम बेटियों की मौत हो चुकी थी। इस पर आमला पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच कर महिला सीमा मोड़क के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। अधिवक्ता श्री साबले ने बताया कि प्रकरण में आरोपी सीमा मोड़क को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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