फर्जी अंकसूची से हासिल की नौकरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर होंगी एफआईआर; मारपीट मामले में 3 को मिली सजा

▪️ विजय सावरकर, मुलताई
बैतूल जिले के मुलताई ब्लॉक के ग्राम जूनापानी के आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान कक्षा आठवीं की फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की गई थी। फर्जी अंकसूची से नौकरी हासिल करने का खुलासा एक ग्रामीण द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर हुआ है। ग्रामीण द्वारा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना को इसकी जानकारी दी गई। इस पर प्रभारी परियोजना अधिकारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है।
प्रभारी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना ने शुक्रवार को थाना प्रभारी को सौंपे आवेदन में बताया कि बबीता झरबड़े ग्राम जूनापानी के आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बतौर पदस्थ थी। बबीता झरबड़े ने अपनी नियुक्ति के दौरान कक्षा आठवीं की अंकसूची प्रस्तुत दस्तावेजों में संलग्न की थी। ग्रामीण नारायण खातरकर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत बबीता झरबड़े की कक्षा आठवीं की अंकसूची के संबंध में जानकारी ली गई थी।
जानकारी में प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला जामठी द्वारा बबीता झरबड़े द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत की गई अंकसूची का मिलान करने पर यह अंकसूची उनके शाला द्वारा जारी नहीं होने और शाला द्वारा अंकसूची सत्यापित नहीं किए जाने की जानकारी दी है। बबीता द्वारा 10 जून 2022 को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक नहीं पाया गया।
प्रभारी परियोजना अधिकारी ने पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपालन में बबीता झरबड़े को पद से पृथक करते हुए नियुक्ति दिनांक से पद से पृथक करने तक दिए गए मानदेय की राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के लिए बबीता झरबड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध थाना प्रभारी से किया है।
मारपीट मामला : तीन आरोपियों को सश्रम कारावास
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा मारपीट के एक मामले में 3 आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। थाना मुलताई के मामले में आरोपी बुधराव पिता हनोतिया डोंगरे 43 वर्ष, दीपिका पिता सुरेश बानखेड़े उम्र-29 वर्ष और रमेश पिता कबडू उम्र-58 वर्ष सभी निवासी ग्राम घाटबिरोली को सजा सुनाई गई है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि फरियादी प्रिया ने थाना मुलताई में रिपोर्ट की थी कि 22 अगस्त 2019 को रात्रि 7-8 बजे उसका पुत्र और आरोपी बुधराव की लड़की के बीच गली में खेलने की बात को लेकर कहा सुनी हो गई। इसी बात पर बुधराव एवं उसकी भांजी दीपिका द्वारा उसे गालियां देते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट की। सपना व मीरा द्वारा बीच बचाव किया गया।
घटना के थोड़ी देर पश्चात उसके ससुर भद्दू घर आए तो दीपिका रमेश को बुलाकर लेकर आई और फिर रमेश ने ला_ी से उसके ससुर को मारा। जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। सभी आरोपियों नेजान से मारने की धमकी दी। प्रिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए दंडित किया गया।



