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जिला पंचायत अध्यक्षों का 18 को होने वाला आरक्षण भी स्थगित

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आगामी 18 दिसंबर को रखी गई आरक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी कर दिए हैं।

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    जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 18 दिसंबर 2021 (दिन शनिवार) नियत की गई थी। उक्त कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पंचायत निर्वाचन को लेकर आज सुनाए गए फैसले को लेकर यह कदम उठाया गया है।

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  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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