जनता की राशि डकारने वाले पोस्ट मास्टर को 4 साल का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट बैतूल ने जनता द्वारा बचत खाते, आवर्ती खाते, सावधि जमा खाते में जमा करने दी गई राशि को उनके खाते में जमा न कर पासबुक में फर्जी प्रविष्टि कर उस राशि का गबन करने वाले आरोपी डाकपाल (पोस्ट मास्टर) को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट बैतूल शशिकांत नागले ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी डाकपाल माधवराव कमाविसदार (75) निवासी रानीपुर तहसील व जिला बैतूल को धारा 409 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 467 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने की। डीपीओ एसपी वर्मा और वरिष्ठ एडीपीओ अमित कुमार राय ने पैरवी में सहयोग प्रदान किया।
श्री नागले ने बताया कि वर्ष 2003 से लेकर 2006 के मध्य आरोपी माधवराव रानीपुर शाखा डाकघर में डाकपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त अवधि में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा डाकघर की विभिन्न योजनाओं में जमा धनराशि को आरोपी ने उनके खातों में जमा न कर गबन कर लिया और स्वयं के उपयोग में ले लिया। फरियादी वीएस भलावी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना रानीपुर में दर्ज करवायी थी।
विवेचना में यह पाया गया कि आरोपी ने विभिन्न खातों के माध्यम से 224250 रुपये का गबन किया था। विवेचना में आरोपी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दण्डित किया।



